*उद्देश्य*
वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए।
*देय अनुदान*
अ.जा, अ.ज.जा, लघु एवं सिमान्त कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90 प्रतिशत या 1,35,000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर तथा अन्य श्रेणी कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 80 प्रतिशत या 1,20,000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर जो भी कम हो, अनुदान देय है।
न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता और अधिकतम 1200 घन मीटर की खेत तलाई पर ही अनुदान देय।
*पात्रता*
कृषक के स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर एवं
संयुक्त खातेदार की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम भूमि 0.3 हैक्टेयर हो ।
*आवेदन प्रक्रिया*
हरिओम कंप्यूटर बाड़मेर केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
*आवेदक आवेदन पत्र* ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- ट्रेस नक्शा,जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)


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