प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
उद्देश्य
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा कम वर्षा, विपरीत मौसमी परिस्थतियों तथा अन्य प्राकृतिक कारणों जैसे सूखा, बाढ, जलभराव, कीट- व्याधि, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, ओलावृष्टि एवं बेमौसमी वर्षा से फसलों की उपज में होने वाले नुकसान से कृषकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
निर्धारित प्रीमियम
फसलों का बीमा कराने पर खरीफ मौसम हेतु बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी मौसम हेतु 1.5 प्रतिशत तथा उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों हेतु 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि देनी होगी।
पात्रता
सभी वे कृषक जिन्होंने अधिसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचित फसल की बुवाई की है।

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